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Supreme Court Orders Restoration of Illegally Allotted Forest Land in Pune

Supreme Court Orders Restoration of Illegally Allotted Forest Land in Pune

पर्यावरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, Pune के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी ने आश्वासन दिया है कि कोंढवा बुद्रुक में 29 एकड़ और 15 गुंठा आरक्षित वन भूमि – जिसे गलत तरीके से रिची रिच कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को आवंटित किया गया था – एक महीने के भीतर वन विभाग को पूरी तरह से वापस कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को 1998 के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया, जिसमें 1996 के केंद्र सरकार के प्रतिबंध का उल्लंघन बताया गया।

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1879 में मूल रूप से आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित भूमि को कभी भी कानूनी रूप से अनारक्षित नहीं किया गया था। कोई अतिक्रमण नहीं पाए जाने के कारण, अधिकारी तेजी से हस्तांतरण के लिए रिकॉर्ड में बदलाव कर रहे हैं। यह फैसला राजनेताओं, नौकरशाहों और पुनर्वास की आड़ में भूमि का दुरुपयोग करने वाले बिल्डरों के बीच गहरी सांठगांठ को उजागर करता है।

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