Thursday, November 7, 2024
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Mo jungle jami yojana has been announced by Odisha for over 7 lakh families

State Forest Rights Program has been announced by Odisha

“Mo jungle jami yojana” का लक्ष्य राज्य के वन अधिकार अधिनियम 2006 को सफलतापूर्वक निष्पादित करना है|ओडिशा सरकार की योजना से अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा, जिससे राज्य के 30 जिला जिलों में 0.74 मिलियन से अधिक आदिवासी परिवारों और 32,000 गांवों को लाभ होगा।

2023-24 के राज्य बजट में Mo jungle jami yojana नामक एक नया कार्यक्रम शामिल है जो दो साल तक चलेगा। इस योजना पर कुल 38.76 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान में एक राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) का निर्माण, जागरूकता अभियान, सभी जिलों में वन अधिकार कोशिकाओं का संचालन और प्रशिक्षण शामिल होगा। विभिन्न प्रकार के अधिकारी, संबंधित सरकारी विभागों के क्षेत्रीय कर्मचारी और ग्राम सभा के सदस्य।

ओडिशा व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर), विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) के लिए आवास अधिकार और सभी संभावित गांवों में वन और सर्वेक्षण रहित गांवों के रूपांतरण सहित सभी प्रावधानों के साथ “एफआरए अनुपालन” करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। यदि कार्यान्वयन सफल रहा तो राज्य का। Mo jungle jami yojana के कार्यान्वयन के लिए संभावित गांवों का चयन पहले ही भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किया जा चुका है।

11 भारतीय राज्यों में वन्यजीव संरक्षण और परिदृश्य बहाली पर केंद्रित एक राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबंधक बरना बाईभाबा पांडा के अनुसार: यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य के 15 मिलियन आदिवासियों और अन्य परंपरागत रूप से वन-निर्भर निवासियों को आवश्यक वन संसाधनों और समूह कार्रवाई तक बेहतर पहुंच के माध्यम से विभिन्न विभागों, विशेष रूप से राजस्व, वन, एसटी और एससी विकास के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल से लाभ मिलेगा। संसाधन संरक्षण।

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, ओडिशा में 35,739 वर्ग किमी के क्षेत्र में 32,562 एफआरए संभावित गांव और 7.35 अनुसूचित जनजाति संभावित परिवार हैं जिन्हें लाभ पहुंचाने का इरादा है।

कुल 62 विभिन्न जनजातियाँ राज्य को अपना घर कहती हैं, जिनमें से 13 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के रूप में नामित किया गया है। अनुमान के अनुसार जनजातीय जनसंख्या 9,590,756 या कुल जनसंख्या का 22.85% है।

3 जुलाई को ओडिशा सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार, Mo jungle jami yojana का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों की आबादी के लिए भोजन और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

Mo jungle jami yojana के लाभार्थियों को उनके अधिकारों के अनुसार भूमि का स्वामित्व और वन संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होगी, और योजना  का कार्यान्वयन उन्हें सरकार की प्राथमिक विकास गतिविधियों में एकीकृत करेगा।

घोषणा में कहा गया है कि प्रत्येक पात्र दावेदार, मुख्य रूप से एकल महिलाओं और पीवीटीजी को भूमि स्वामित्व जारी किया जाएगा, और सभी स्वामित्व धारकों के रिकॉर्ड को सही किया जाएगा।

पांडा के अनुसार सभी ग्राम सभाओं और गांवों को अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा, “योजना के कुशल कामकाज के लिए राजस्व, वन और जनजातीय विभाग के समन्वय और मिलकर काम करने के लिए ठोस प्रयासों की भी आवश्यकता होगी।”

Mo jungle jami yojana
Mo jungle jami yojana

Mo jungle jami yojana के तहत सभी सर्वेक्षण रहित, वन और शून्य क्षेत्र गांवों को राजस्व गांवों में बदल दिया जाएगा, जिससे हर घर को जल आपूर्ति, सड़क, शैक्षिक अवसर और चिकित्सा देखभाल मिल सकेगी।

पांडा ने यह कहते हुए जारी रखा कि कार्यक्रम में शीर्षक धारकों के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना भी शामिल होगा ताकि उन तक ऑनलाइन पहुंचा जा सके। पांडा के अनुसार, “राज्य के पास योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सभी दावेदारों और शीर्षक धारकों द्वारा प्राप्त लाभों की मात्रा का डेटा होगा।”

उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार Mo jungle jami yojana के लिए सारी धनराशि उपलब्ध कराएगी, जिसमें 2023-24 वित्तीय वर्ष में 26 करोड़ रुपये का आवंटन था।

इसके अतिरिक्त, राज्य कार्यक्रम के चल रहे मूल्यांकन के लिए प्रत्येक जिले में वन अधिकार कक्ष स्थापित करेगा।

बौध जिला जंगल मंच, बलांगीर जिला वानिकी मंच और नयागढ़ जंगल सुरक्षा महासंघ सभी ने राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है और प्रत्येक जिले की वास्तविक भावना में एफआरए के कार्यान्वयन के लिए कहा है।

कालाहांडी ग्राम सभा महासंघ के संयोजक बेदाब्यसा माझी ने जिले से सीएफआर शीर्षकों को तेजी से स्पष्ट करने का अनुरोध किया। उन्होंने दावा किया कि जिले में विभिन्न स्तरों पर पहले से ही 1,400 से अधिक सीएफआर दावे बकाया हैं।

नुआपाड़ा जिला जंगल जमी आंदोलन समिति के संयोजक हीरालाल माझी के अनुसार, एफआरए के 16 वर्षों के बाद जिले में केवल एक सीएफआर को मान्यता दी गई है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योजना बिल्कुल मंशा के अनुरूप क्रियान्वित होगी।

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Roshan Khamari
Roshan Khamarihttp://jungletak.in
Biographical Information - Roshan Khamari Name: Roshan Khamari Date of Birth: February 12, 2002 Place of Birth: Kalahandi District, Odisha, India Roshan Khamari is a dynamic and visionary individual with a passion for nature, wildlife, and journalism. Born on February 12, 2002, in the scenic landscapes of Kalahandi district in Odisha, India, Roshan's upbringing in the midst of lush forests and vibrant wildlife fostered a deep connection with the natural world from a young age. Driven by his love for nature and wildlife conservation, Roshan embarked on a dual educational journey, pursuing both a BA in Journalism and Mass Communication and a BSc in Forestry, Wildlife, and Environmental Science simultaneously. This unique combination reflects his commitment to raising awareness about environmental issues and using journalism as a powerful tool to amplify nature's voice. As a young and enthusiastic advocate for the environment, Roshan's passion led him to found Jungle Tak, India's first forest-based news platform. Through Jungle Tak, Roshan endeavors to bring people closer to the wonders of the wild, inspiring a deeper appreciation for nature's beauty and fostering a sense of responsibility towards conservation. With an academic background in journalism and forestry, wildlife, and environmental science, Roshan strives to use his knowledge and platform to educate, engage, and empower others in the realm of nature and wildlife conservation. As he continues on his journey to make a positive impact on the environment, Roshan's dedication, vision, and unwavering commitment to preserving the beauty of our planet's wilderness serve as an inspiration to all. Biographical Information updated as of August2023
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